सागर | जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक को खुरई के एक किसान को क्षतिपूर्ति सहित 88 हजार रुपए.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक को खुरई के एक किसान को क्षतिपूर्ति सहित 88 हजार रुपए कृषि बीमा राशि एक माह के अंदर अदा करने के आदेश दिए हैं।
खुरई तहसील के ग्वारी गांव निवासी किसान अमर पिता लक्ष्मण सिंह कुर्मी की 16 एकड़ जमीन है। इसका पंजाब नेशनल बैंक खुरई में 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है। बैंक ने 2015 में सोयाबीन की फसल की प्रीमियम राशि 5863 रुपए काट ली। विपरीत मौसम के कारण फसल खराब हो गई। बीमा कंपनी ने 10469 रुपए क्लेम दिया। जिस पर फोरम के अध्यक्ष टीआर उइके और सदस्य अनुभा के समक्ष परिवाद पेश किया गया। फोरम ने परिवाद स्वीकार करते हुए बैंक को बीमा राशि 81686 सेवा में कमी मद में 5000 तथा वाद व्यय 200 रुपए देने के आदेश दिए हैं। पैरवी अधिवक्ता संतोष सोनी ने की।