
भोपाल. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोट डालना है और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो नाम जुड़वाने का आखिरी मौका है। इस बार यदि नाम नहीं जुड़वा सके तो आप विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। 31 जुलाई से 31 अगस्त तक 30 दिनों का समय है। इसी अवधि में उन लोगों के नाम कटवा भी सकते हैं जिनकी मौत हो गई है या जो युवतियां शादी होकर ससुराल चली गई हैं। यदि आपका वार्ड बदल गया है तो आप अपना नाम नए वार्ड में जुड़वा सकते हैं।
इन बातों को समझ लें
1. यदि आपका नाम दो स्थानों की वोटर लिस्ट में है तो आपको एक स्थान से नाम कटवा भी लेना होगा।
2. विधान सभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ऐसे में यह काम आज से शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक छह माह में वोटर लिस्ट के नवीनीकरण का काम कराया जाता है।
3. पिछले साल अक्टूबर में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कराया गया था।
4. 31 जुलाई से 31 अगस्त तक तक नाम जोड़े जाएंगे इसके बाद आखिरी मतदाता सूची जारी होगी। इसी सूची के आधार पर प्रदेश में चुनाव होगा।
कौन कर सकता है आवेदन ?
1. कोई भी भारतीय नागरिक।
2. 1 जनवरी 2018 को या उसके पहले उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
3. संबंधित मतदान क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
4. किसी न्यायालय के द्वारा मानसिक विकृत या गंभीर अपराधों के कारण न्यायालय द्वारा मतदान के अधिकार के वंचित ना किया गया हो।
आपके लिए ये है खास
1. आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित हो गया है।
2. मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए आपको ईआरओ के पास जाना होगा। या फिर www.ecomadhyapradesh.nic.in या www.nvsp पर जाकर लिस्ट में अपना नाम देखना होगा।
ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
1. सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) www.nvsp.in खोलें।
2. अप्लॉई ऑनलाइन पर क्लिक करें और फार्म 6 में अपना नाम और पता भरें। फोटो और आयु प्रमाण पत्र आपको डिजिटल अपलोड़ करना होगा।
3. अगर आपके मतदाता कार्ड में कुछ गलत लिखा है और आप उसमें सुधार चाहते हैं तो फार्म 8 भरें।
4. प्रवासी मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइल फार्म 6ए में आवेदन कर सकता है।
ऑफलाइन आवेदन ऐसे करना होगा
1. आपको फार्म 6ए में अपना नाम पता भरकर, आयु प्रमाण पत्र और फोटो की प्रति लगाकर 31 जुलाई से 31 अगस्त के अंदर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के पास जमा करना होगा।
2. मतदाता सुविधा केंद्र -तहसील कार्यालय में भी भरे जा सकते हैं।
3. मतदाता सूची बनवाने या इसमें कोई सुधार करने के लिए सभी तरह के फार्म रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) के पास मिल जाते हैं।
4. फार्म को आप www.ecomadhyapradesh.nic.in या फिर www.eci.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
5. फार्म को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा कर सकते हैं।
दिव्यांगों की मतदाता सूची में घर बैठे होगा सुधार !
निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है कि दिव्यांगों की मतदाता सूची में घर बैठे सुधार कराया जा सके। इसके लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (बीएलओ) को दिव्यांगों के घर में भेजकर यह काम कराया जा सकता है। इसके लिए दिव्यांग मतदाता ईआरओ को पहले इसके बारे में सूचित करेंगे।
अपने बूथ आधिकारी का नाम ऐसे पा सकते हैं
मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट http:/ www.ceomadhyapradesh.nic.in/eroll2018.aspx पर जाकर अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और रजिस्ट्रीकरण पंजीयक अधिकारी (ईआरओ) का नाम और नंबर ले सकता है।