ग्वालियर Feb 06, 2020
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत दो हैक्टेयर भूमि तक के ऐसे कृषक, जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है, वे पंजीयन करा सकेंगे। इसके बाद इन्हें 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह तीन हजार रुपए पेंशन के रूप में दी जाएगी। योजना के तहत प्रीमियम के बराबर की राशि सरकार द्वारा कृषक के खाते में जमा कराई जाएगी। संचालक आत्मा एसएल जोनवार ने कहा, भारत सरकार द्वारा संचालित यह योजना प्रदेश में लागू कर दी गई है।
इच्छुक किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। किसान अपनी अंश राशि नगद, रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट के माध्यम से करा सकते हैं। इसके साथ ही किसान पोर्टल पर स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए किसानों को खसरा, खतौनी की नकल, आधार कार्ड, दो फोटो एवं बैंक पासबुक अपने साथ लेकर जाना होगा।