श्योपुर | Oct 13, 2018
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत जिले को 12 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आदिवासी वर्ग के इच्छुक व्यक्तियों से ऋण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त अजाक सुनील भदौरिया ने बताया कि इस योजना में आदिवासी वर्ग के जो इच्छुक व्यक्ति ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी पात्रता में परियोजना लागत रुपये 50 हजार से 2 करोड़ तक एवं आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। इसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ मध्यप्रदेश का मूल्य निवासी होना चाहिए। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक जानकारी आदिम जाति कार्यालय श्योपुर से कार्यालयीन समय प्रात: 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।