शिवपुरी | Sep 18, 2018
राज्य शासन द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों (फैक्स) के डिफाल्टर कृषक सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई अवधि में कृषकों को खरीफ-2018 के स्थान पर रबी 2018-19 फसल के लिये ऋण वितरण किया जा सकेगा।